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छोटे एवं सीमांत किसानों को सहायता

सरकार को बुंदेलखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों के किसानों से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न हलकों से ज्ञापन प्राप्त होते हैं। विभाग छोटे एवं सीमांत किसानों सहित समस्त किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इसके तहत मुख्य रणनीति यह है कि कम लागत पर ज्यादा उपज सुनिश्चित कर किसानों को मिलने वाले शुद्ध रिटर्न को बेहतर किया जाए और इसके साथ ही बेहतर बाजार मूल्यों से किसानों को लाभान्वित किया जाए।

कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (एसएचसी), नीम लेपित यूरिया, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इत्यादि शामिल हैं।

सरकार 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋणों पर कुल मिलाकर 5 प्रतिशत (3 प्रतिशत त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन सहित) तक की ब्याज सब्सिडी देती है। अत: त्वरित पुनर्भुगतान करने पर किसानों को ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक की घटी हुई दर पर मिलता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कुल कोष (फंड) के कम से कम 33 प्रतिशत को छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है।

इस आशय की जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने दी।

Source: http://pib.nic.in



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