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सरकार ने देश में चरणबद्ध तरीके से उर्वरक सब्सिडी देने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू की है।

नियोजन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रसायन तथा उर्वरक राज्यमंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज लोकसभा में देश में उर्वरक वितरण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू करने की प्रगति के बारे में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से उर्वरक सब्सिडी देने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू की है।

उर्वरक डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के उर्वरकों पर उर्वरक कंपनियों को 100 प्रतिशत सब्सिडी जारी की जाएगी/जारी की जा रही है।

श्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि किसानों/खरीदारों को सब्सिडी दर पर सभी उर्वरक खुदरा दुकानों पर लगे प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण के माध्यम से दिए जा रहे हैं और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि से की जा रही है। उन्होंने कहा कि डीबीटी योजना लागू करने में प्रत्येक खुदरा विक्रेता के यहां पीओएस उपकरण होना तथा पीओएस उपकरण संचालन के लिए खुदरा और थोक विक्रेताओं का प्रशिक्षण आवश्यक है।

श्री सिंह ने बताया कि पूरे देश में प्रमुख उर्वरक आपूर्तिकर्ता (एलएफएस) ने देश भर में डीबीटी लागू करने के पहले पीओएस तैनाती के हिस्से के रूप में 4630 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। एलएफसी द्वारा आयोजित प्रारंभिक प्रशिक्षण सत्र के दौरान लगभग 1.8 लाख खुदरा विक्रेताओं को संवेदी बनाया गया।



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